Bhopal :- हाल ही में मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव ( MP Panchayat elections) को लेकर बड़ी खबर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं कांग्रेस नेता सय्यद जाफर और जया ठाकुर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने को कहा है. इसके बाद मामले में जबलपुर हाईकोर्ट आगे की सुनवाई करेगा. बता दें जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) के पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला दोबारा जबलपुर कोर्ट पहुंचा दिया है. इसे लेकर कांग्रेस खासा नाराज है और शिवराज सरकार को खूब खरी खोटी सुना रही है
पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता सय्यद जाफर और जया ठाकुर सरकार को लेकर काफी हमलावर दिखाई दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट खारीज होने के बाद आहत सय्यद जाफर ने ट्वीट कर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई. सय्यद जाफर ने लिखा सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका आज उच्च न्यायालय जबलपुर में दाखिल होगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मार्च 2021 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश ने नगर निगम और नगर पालिका के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए आरक्षण को निरस्त कर दिया था. 9 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम, नगर पालिका में कराए गए आरक्षण को खारिज कर दिया है.
सरकार का तानाशाही रवैया आपके तानाशाही रवैया के कारण प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका के चुनाव पिछले 9 महीने से नहीं हो पा रहे हैं. आप वैसा ही तानाशाही रवैया और असंवैधानिक निर्णय पंचायत चुनाव के आरक्षण में भी ले रहे हैं. आप अपने आप को एक संवेदनशील मुख्यमंत्री बताने का काम तो करते हैं, लेकिन नगर निगम नगर पालिका और पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन के आधार पर ना कर के आपकी कार्यप्रणाली एक तानाशाह की तरह लग रही है. हम आपसे मांग करते हैं कि पंचायत चुनाव को न्यायालयीन कार्रवाई से बचाते हुए भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के नियमानुसार रोटेशन के आधार पर आरक्षण कर चुनाव जल्द कराएं
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Panchayat Election को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी दलीलें सुनी गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को हाईकोर्ट में दाखिल बाकी याचिकाओं के साथ मर्ज करने की बात कही. SC ने हाईकोर्ट को पंचायत चुनावों से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने इसे मानते हुए सभी याचिकाओं पर गुरूवार को सुनवाई तय कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के OBC का कोटा बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन नहीं करने वाली याचिका को मर्ज कर दिया. इसके बाद साफ है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट में ही होगी.